अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर सेबी का बड़ा एक्शन


2025/05/30 14:21:42 IST

सेबी की सख्त कार्रवाई

    बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और भाई पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया है. सेबी ने तीनों को एक साल के लिए शेयर ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया.

Credit: Social Media

पंप एंड डंप स्कीम का खुलासा

    सेबी की जांच में पता चला कि अरशद और उनके परिवार ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के शेयरों की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाने की साजिश रची. इस पंप एंड डंप योजना में भ्रामक YouTube वीडियो और पेड कैंपेन के जरिए निवेशकों को गुमराह किया गया.

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मनीष मिश्रा की भूमिका

    मनीष मिश्रा ने इस स्कीम में अहम किरदार निभाया. उन्होंने साधना ब्रॉडकास्ट के बारे में झूठी खबरें फैलाने के लिए YouTube चैनलों जैसे द एडवाइजर, मिडकैप कॉल्स और इंडिया बुलिश का इस्तेमाल किया. व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि मिश्रा ने अरशद और उनके परिवार के खातों में 25-25 लाख रुपये ट्रांसफर करने की बात कही थी.

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अरशद का दावा और सेबी का जवाब

    अरशद वारसी ने दावा किया कि वे शेयर ट्रेडिंग में नए थे और जोखिमों से अनजान थे. लेकिन सेबी ने पाया कि अरशद ने न केवल अपने, बल्कि पत्नी और भाई के खातों से भी ट्रेडिंग की थी. उनका बयान जून 2023 में दर्ज किया गया.

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अन्य आरोपियों पर कार्रवाई

    सेबी ने इस मामले में 7 लोगों पर 5 साल और 54 लोगों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया. गौरव गुप्ता ने इस स्कीम से 18.33 करोड़ रुपये कमाए, जबकि साधना बायो ऑयल्स ने 9.41 करोड़ रुपये का मुनाफा बनाया. मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ और अन्य आरोपियों पर 1-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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भ्रामक YouTube वीडियो का खेल

    सेबी की जांच 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की गई. इस दौरान YouTube चैनलों ने साधना ब्रॉडकास्ट की झूठी तारीफ कर निवेशकों को लुभाया. व्हाट्सएप चैट से पता चला कि भ्रामक वीडियो के बाद तुरंत शेयर बेचे गए.

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निवेशकों के लिए सबक

    सेबी ने इस मामले को सोशल मीडिया के दुरुपयोग का उदाहरण बताया. निवेशकों को सलाह दी गई कि वे ऑनलाइन सुझावों पर भरोसा करने से पहले तथ्यों की जांच करें. यह मामला बताता है कि स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में निवेश कितना जोखिमभरा हो सकता है.

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सेबी के निपटान नियम

    इस मामले में शामिल एक आईपीएस अधिकारी ने सेबी के निपटान नियमों के तहत राशि का भुगतान कर मामला सुलझा लिया. सेबी का यह आदेश मार्च 2023 के अंतरिम आदेश के बाद आया है.

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सावधानी बरतें

    सेबी की इस कार्रवाई ने शेयर बाजार में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. निवेशकों को सलाह है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें और सूझबूझ से निवेश करें.

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