दिल्ली में पुराने वाहनों को अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें क्या है नया नियम
ईंधन पर प्रतिबंध शुरू
1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर यह रोक लागू होगी.
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प्रदूषण कम करने का प्रयास
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है. दिल्ली में प्रदूषण कम करने का यह बड़ा प्रयास है.
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पेट्रोल पंपों पर सख्ती
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगा है. इसमें लिखा है कि 1 जुलाई से EOL वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. 350 पेट्रोल पंपों पर यातायात पुलिस तैनात होगी.
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सब मिलकर करेंगे निगरानी
दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग और MCD मिलकर निगरानी करेंगे. CCTV और ANPR कैमरे वाहनों की पहचान करेंगे.
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नियम तोड़े तो सजा
पुराने वाहनों को ईंधन देने पर पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई होगी. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दंड मिल सकता है. वाहन मालिकों को चालान या वाहन जब्ती का सामना करना पड़ सकता है. पेट्रोल पंपों को कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश हैं.
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कैसे होगी निगरानी?
परिवहन विभाग ने 59 प्रवर्तन दल बनाए हैं. प्रत्येक पेट्रोल पंप पर दो पुलिसकर्मी तैनात होंगे. सभी ईंधन लेनदेन का लॉग रखा जाएगा. साप्ताहिक रिपोर्ट transport.delhi.gov.in पर दी जाएगी. CAQM और पेट्रोलियम मंत्रालय को उल्लंघन की जानकारी मिलेगी.
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2018 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था. 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन रोकने का आदेश दिया गया. यह नया नियम उसी दिशा में एक कदम है.
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प्रदूषण से जंग
दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. पुराने वाहन इसे और बढ़ाते हैं. यह नियम हवा को साफ करने और नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में अहम है. दिल्लीवासियों से सहयोग की अपील की गई है.
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