Air India: टाटा ग्रुप की एयर इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. नगर विमानन महानिदेशालय (DGCA)ने एयरलाइन्स पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए द्वारा ये जुर्माना यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित जरूरी मानकों का पालन न करने की वजह से लगाया गया है. डीजीसीए ने आज यानि वुधवार को अपने एक बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बैंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर की इकाइयों की जांच के बाद पाया गया कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों (CAR) का ठीक से पालन नहीं कर रही है.
10 लाख का लगाया जुर्माना
डीजीसीए द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के संदर्भ में एयर इंडिया को 3 नवम्बर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित CAR का अनुपालन नहीं कर रही है. जिसके बाद एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना लगने का कारण
एयर इंडिया पर डीजीसीए द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण को लेकर बात करें तो उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की वजह से लगाया गया है.
पिछली साल भी लगा था 10 लाख का जुर्माना
डीजीसीए ने पिछले साल भी यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित करने पर CAR के प्रावधानों को पालन नहीं करे के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था.