सीएम केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इंसुलिन पर कही ये बात

Delhi: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यानी सोमवार को सीएम केजरीवाल की तरफ से दर्ज की गई याचिका की सुनवाई थी. जानें कोर्ट का फैसला

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Delhi:  दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में काफी समय से बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ राहत मिलने का नाम ले रही है. दरअसल कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम के निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि सीएम की तरफ से दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से डॉक्टर से नियमित सलाह, मुलाकात और इन्सुलिन मुहैया कराने की याचिका दर्ज की गई थी. जिस पर कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है. 

एम्स के डॉक्टरों को लेकर कोर्ट का फैसला

मिली जानकारी के मुताबिक राऊज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सीएम केजरीवाल की प्राइवेट डॉक्टर से नियमित मुलाकात की मांग को रद्द कर दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल गठित किया है. एम्स का पैनल ही ये निर्णय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं. सीएम ने अपनी दर्ज याचिका मे मांग की थी कि अपनी पत्नी की मौजूदगी मे उन्हे डॉक्टर से इंसुलिन पर 15 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए. इस दर्ज याचिका पर ही आज यानी सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई की है. जिसके बाद सीएम की याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है. 

इंसुलिन पर कोर्ट का बयान

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट का कहना है कि एम्स (AIIMS) के विशेषज्ञ यानी डॉक्टरों की देखरेख में इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा.  जो इस बात का निर्णय लेगी. आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल डायबिटिक हैं और आम आदमी पार्टी (आप) उन्हें तिहाड़ जेल में इंसुलिन देने की लगातार मांग कर रही है. जिसको लेकर कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच बहस  छिड़ गई. इसी बीच राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "जब तक एम्स बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट नही आती है तब तक 15 दिनों में तिहाड़ जेल अथॉरिटी केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट कोर्ट मे पेश करेगी"