केरल हाई कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी 2' को रिलीज करने की मंजूरी दी, मेकर्स के लिए बड़ी राहत

फिल्म "द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड" को केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार  को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक...

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मुंबई: विवादित फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड को केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटा दी. फिल्म अब पहले से तय समय पर थिएटर में रिलीज़ हो सकती है.

हाई कोर्ट ने रिलीज को हरी झंडी दी

फिल्म पहले आज रिलीज होने वाली थी, लेकिन गुरुवार को एक सिंगल जज बेंच ने 15 दिन की रोक लगा दी. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की अगुवाई वाली बेंच ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) को गाइडलाइंस का पालन न करने और फिल्म को U/A सर्टिफ़िकेट देते समय सोच-समझकर फैसला न लेने के लिए फटकार लगाई.

पिटीशन पर विचार करने का निर्देश

कोर्ट ने CBFC को पिटीशन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया. साथ ही फिल्म की रिलीज पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी. इस फैसले के बाद, कई थिएटर में टिकट बुकिंग रोक दी गई और पैसे वापस कर दिए गए. हालांकि, प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने इस फ़ैसले के खिलाफ अपील की. ​​जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन की एक डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी.

फिल्म थिएटर में कब आएगी?

बेंच ने कहा कि पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बराबर हैं. सिंगल जज का मामले को हैंडल करना सही नहीं था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की, लेकिन फ़िल्म की रिलीज़ पर लगी रोक हटा दी. यह फिल्म पहले पार्ट, "द केरल स्टोरी" का सीक्वल है, जो लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और दूसरे सामाजिक मुद्दों से जुड़ी है. फिल्ममेकर्स ने अभी तक फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.

फिल्म को UA16+ सर्टिफिकेट मिला

टीजर और ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यह काफी चर्चा और कॉन्ट्रोवर्सी का सेंटर रहा है. कई लोगों ने इसे कम्युनल हार्मनी के लिए खतरा बताया, जबकि सपोर्टर्स ने इसे रियलिटी दिखाने वाली फिल्म कहा. फिल्म को 16 फरवरी 2026 को UA16+ सर्टिफिकेट मिला. प्रोड्यूसर्स और टीम इस फैसले से काफी खुश हैं. अब फैंस और ऑडियंस के लिए फिल्म देखने का रास्ता साफ हो गया है.

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