Prajwal Revanna Rape Case: कर्नाटक के जनता दल (सेक्युलर) नेता को बड़ा झटका लगा है. कर्नाटक की बेंगलुरु कोर्ट ने निलंबित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में 2 अगस्त 2025 तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते पर घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार का आरोप था.
विशेष अदालत ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया.
चार मामलों में दोषी करार
पिछले साल अप्रैल में 48 वर्षीय घरेलू सहायिका ने प्रज्वल के खिलाफ चार मामले दर्ज कराए थे. इनमें बलात्कार, यौन शोषण और धमकी के आरोप शामिल थे. 1 अगस्त 2025 को अदालत ने सभी आरोपों को सही पाया और प्रज्वल को दोषी करार दिया. पीड़िता ने 2021 में हासन और बेंगलुरु में दो बार बलात्कार की घटनाओं का जिक्र किया, जिन्हें प्रज्वल ने रिकॉर्ड भी किया था.
सबूतों ने बनाया मजबूत केस
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 1632 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 183 दस्तावेज और 26 गवाहों के बयान शामिल थे. फोरेंसिक सबूतों, जैसे पीड़िता की साड़ी पर डीएनए निशान, ने मामले को पुख्ता किया. सुनवाई 2 मई से लगातार चल रही थी, और 18 जुलाई को पूरी हुई. तकनीकी सबूतों पर स्पष्टीकरण के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया.
अश्लील वीडियो और गिरफ्तारी
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हासन में प्रज्वल के कथित अश्लील वीडियो वायरल हुए थे. इसके बाद वह जर्मनी भाग गए, लेकिन 31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिए गए.