आर्म एक्ट मामला, MP MLA कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा

Mukhtar Ansari: गाजीपुर में 36 साल पहले फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने दोषी करार मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने 2 लाख, 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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हाइलाइट्स

  • आर्म एक्ट मामला
  • MP MLA कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा

Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने आर्म एक्ट में मामल में वाराणसी की एमपी एमएलए ने कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक दिन पहले मंगलवार को इस मामले में अंसारी को दोषी करार दिया था. बता दें कि पूर्व विधायक के खिलाफ 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. बता दें कि गाजीपुर में 36 साल पहले फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने दोषी करार मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने  2 लाख, 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

क्या है मामला?

मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक क लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था. फर्जीवाड़ा उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा 4 दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सहित पांच के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. 

मामले की जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1997 म,एन अदालत ,एम आरोप पत्र प्रेषित किया गया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौरी शंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण  उनके विरुद्ध वाद 18 अगस्त 2021 को खत्म कर दिया  गया. 

इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, पूर्व डीजीपी देवराज  नागर समेत दस गवाहों का बयान दर्ज किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व सीबीसीआईडी की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी उदयराज शुक्ला ने पैरवी की.