जब जिला कलेक्टर ने ड्राइवर से कहा

Collector's Aukat Remark: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक कलेक्टर और एक ड्राइवर के बीच एक बैठक में बातचीत का वीडियो काफी वायरल हो गया. दरअसल कलेक्टर किशोर कान्याल ने बैठक के दौरान अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए ड्राइवर से पूछा, 'क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी?

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Collector's Aukat Remark With Truck Drivers Viral: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कलेक्टर और ड्राइवर के बीच एक बैठक में बातचीत का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. दरअसल, कलेक्टर किशोर कान्याल ने बैठक के दौरान अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए ड्राइवर से पूछा, 'क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? इस पर, ड्राइवर ने कहा कि यही कारण है कि वे इसके लिए लड़ रहे हैं कि उनके पास कोई औकात नहीं है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कलेक्टर के इस व्यवहार की निंदा की.

इस घटना से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर कार्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि बैठक में ड्राइवर 3 जनवरी के बाद विरोध को किसी भी स्तर तक बढ़ाने के लिए बार-बार धमकी दे रहा था. स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कलेक्टर ने उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए कठोर लहजे का इस्तेमाल किया, न कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए.

इस मामले में कलेक्टर ने दी सफाई 

इस घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा, चालकों को अपने मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उस बैठक में एक चालक दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहा था और आंदोलन को तेज करने की धमकी दे रहा था, जिसके कारण मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया. अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं."

बता दें की नए 'हिट एंड रन' कानून के विरोध में सोमवार को हंगामा करने के बाद करीब 250 ट्रक और बस मालिकों के साथ मंगलवार को बैठक हुई. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नए हिट-एंड-रन मामले से संबंधित दंड प्रावधान को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा, जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों ने दो दिनों के बाद मंगलवार रात को अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया.

ट्रक ड्राइवरो ने सोमवार को शुरू किया था हड़ताल

किसी भी हिट-एंड-रन मामले में नए कानून में नए दंड प्रावधान के खिलाफ भारत भर के ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की. पहले भारतीय दंड संहिता में हिट-एंड-रन मामलों में दो साल जेल की सजा का प्रावधान था. लेकिन, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, ऐसे मामले में दस साल तक का जेल या ₹7 लाख का जुर्माना का प्रावधान है.

वाहन चालकों के हड़ताल के दूसरे दिन चिंता पैदा हो गई क्योंकि पश्चिमी और उत्तरी भारत में लगभग 2,000 पेट्रोल पंपों पर ईंधन का स्टॉक खत्म हो गया. ऐसी चिंताएं थीं कि सब्जियां, फल और दूध की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.