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इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन पर HC आज करेगा सुनवाई, केंद्र सरकार ने दिया रिफंड का आदेश

इंडिगो इन दिनों गंभीर ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है. 2 दिसंबर से शुरू हुआ फ्लाइट कैंसलेशन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. एयरलाइन ने अब तक करीब 5,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसकी वजह से लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं.

Calendar Last Updated : 10 December 2025, 09:26 AM IST
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इंडिगो एयरलाइंस की ओर से 2 दिसंबर को शुरू हुआ फ्लाइट कैंसलेशन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. एयरलाइन ने अब तक करीब 5,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसकी वजह से लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं. यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है.

एविएशन जानकारों के मुताबिक, यह संकट पायलट ड्यूटी नियमों में बदलाव और ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट से जुड़ा है, हालांकि एयरलाइन कई कारणों का हवाला दे रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सोमवार को मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई थी. लेकिन CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इस पर कदम उठा चुकी है, इसलिए कोर्ट को दखल देने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि यह एक गंभीर मामला है क्योंकि लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को यानी आज करेगी. याचिका में मांग की गई है कि प्रभावित यात्रियों को मदद, मुआवजा और पूरी राशि का रिफंड दिलाने के लिए केंद्र को निर्देश जारी किए जाएं.

केंद्र सरकार ने दिया फूल रिफंड का आदेश

सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार यात्रियों को राहत देने के लिए लगातार एयरलाइन के साथ समन्वय कर रही है. उन्होंने कहा कि सभी PNR कैंसलेशन का 100% रिफंड जारी किया जा चुका है. साथ ही यात्रियों का 90% सामान वापस आ चुका है और बाकी सामान अगले 24 घंटों में यात्रियों के पते पर पहुंच जाएगा. सिन्हा ने स्वीकार किया कि बैगेज गुम होना यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता है.

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि इंडिगो विंटर और समर शेड्यूल दोनों को संभालने में विफल रही है. इसी वजह से एयरलाइन को सभी रूट्स पर 10% ऑपरेशन घटाने का निर्देश दिया गया है. एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि यह कदम एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और कैंसलेशन की संख्या कम करने के लिए ज़रूरी था. इंडिगो को अपना नया संशोधित शेड्यूल 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक जमा करना होगा.

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