ITR Filing: इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई यानी कि आज तक है. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप जल्द से जल्द अपना आईटीआर जमा करें.
हर इंडिविजुअल टैक्सपेयर को अपना रिटर्न समय पर फाइल करना चाहिए क्योंकि अगर डेडलाइन से पहले आप फाइल जमा नहीं करते हैं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज यानी 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है तुरंत करें.
सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारिख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. ऐसे में अगर आप किसी कारण से 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको मौके तो मिलेंगे, लेकिन आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. तो चलिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 30 जुलाई शाम साढ़े 6 बजे तक 6 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर जमा कर दिया है. 26.76 लाख लोगों ने रविवार यानी 30 जुलाई को अपना आईटीआर जमा किया है. वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि, जल्द से जल्द ITR रिटर्न जमा कर दें ताकि भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े.
ITR जमा न करने क्या होगा नुकसान–
अगर आप आईटीआर जमा नहीं करते हैं तो इसका नकारात्मक असर आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल पर देखने को मिलेगा.
अगर आप आईटीआर फाइल करने में देरी करते हैं तो आपको लोन आदि मिलने में मुश्किलें आ सकती है.
ITR समय पर न भरने से आपके क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है.
ITR जमा न करने पर भरना पड़ेगा नुकसान-
इनकम टैक्स के रुल के अनुसार अगर आप लेट से अपना आईटीआर जमा करते हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी आय के अनुसार 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं अगर किसी व्यक्ति की आय पांच लाख से कम है तो उसे 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.