Ludhiana News: बेकरी पर 20 हजार का जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने केक में निकली चींटी को लेकर दिया फैसला

Ludhiana News: लुधियाना के हैबोवाल कलां के रहने वाले राजिंद्र कुमार को बेकरी मालिक ने उन्हें तारीख 15 फरवरी 2021 को केक दिया था. वहीं जन्मदिन समारोह में उपस्थित लोगों को जब केक दिया गया तो, उसमें चींटी के टुकड़े मिले. जिसे खाने के बाद वे लोग बीमार पड़ गए. राजिंद्र का कहना है कि […]

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Ludhiana News: लुधियाना के हैबोवाल कलां के रहने वाले राजिंद्र कुमार को बेकरी मालिक ने उन्हें तारीख 15 फरवरी 2021 को केक दिया था. वहीं जन्मदिन समारोह में उपस्थित लोगों को जब केक दिया गया तो, उसमें चींटी के टुकड़े मिले. जिसे खाने के बाद वे लोग बीमार पड़ गए. राजिंद्र का कहना है कि केक खाने से उसके बेटे को भी बुखार आ गया था.

पूरी घटना

पंजाब के लुधियाना कंज्यूमर कोर्ट ने नोवा बेकरी के मालिक को 20 हजार रुपए जुर्माना देने को कहा है. हैबोवाल में स्थित बैकरी ने दो साल पूर्व एक व्यक्ति ने अपने बेटे के जन्मदिन पर केक ऑर्डर किया था. वहीं केक से चींटी निकलने के बाद बेटे के साथ पूरा परिवार बीमार पड़ गया.

डॉक्टरों ने की थी बात की पुष्टि

वहीं डॉक्टरों के मुताबिक चींटी वाला केक खाने से ही ये लोग बीमार हुए थे. इन सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. इस पूरी घटना को बताने के लिए बेकरी मालिक से संपर्क किया गया, तो उसने गलत व्यवहार करते हए फोन रख दिया.

नोटिस से मांगा जवाब

राजिंद्र कुमार ने केक में चींटी मिलने को लेकर बेकरी को कानूनी नोटिस भेजा. जिसके बचाव में बेकरी मालिक के वकील ने बताया कि केक इंसानों के खाने के हिसाब से सही था. जिसके बाद खाद्य और औषधि प्रशासन 9 मार्च 2021 को इसकी रिपोर्ट भी दी. जिसमें बोला गया कि केक में किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं मिला था.

कंज्यूमर कोर्ट का आदेश

वहीं बेकरी के वकील ने तर्क दिया कि किसी अन्य खाद्य पदार्थ के खाने से मेहमान बीमार हो गए होंगे. इस पूरी घटना पर दोनों तरफ की बात सुनने के बाद, कंज्यूमर कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि बेकरी मालिक ग्राहक को 30 दिनों के भीतर 20 हजार रुपए मुआवजा देंगे.