Mukhtar Ansari : गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना भी लगा

Mukhtar Ansari : गैंगस्टर एक्ट के मामले में 27 अक्टूबर गुरुवार को गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लख रुपए का भी जुर्माना जुर्माना लगाया गया है. वही इस मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई […]

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Mukhtar Ansari : गैंगस्टर एक्ट के मामले में 27 अक्टूबर गुरुवार को गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लख रुपए का भी जुर्माना जुर्माना लगाया गया है. वही इस मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. गौरतलब है कि, बीते दिन  गाजीपुर कोर्ट में माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया था.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत का कहना है कि, ये केस मेंटेनेबल नहीं है हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि, हमें वहां से न्याय जरूर मिलेगा. आपको बता दें कि, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल आरोपी ठहराया गया है. वहीं आज यानी शुक्रवार को अदालत ने सजा की घोषना कर दी है. सजा को लेकर मुख्तार ने मायूसी से कहा कि, हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है मैं तो 2005 से ही जेल में कैद हूं.

इस मामले में हुई माफिया को सजा-

मुख्तार अंसारी के खिलाफ 19 अप्रैल 2019 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को हसन अटैक केस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने माफिया को बरी कर दी थी लेकिन पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने की जुर्म में आरोपी ठहराया था. लेकिन पुलिस ने साजिश में शामिल होने की बात साबित नहीं कर पाई थी. जिसकी वजह से कोर्ट ने दोनों केस में अंसारी को बरी कर दी थी. हालांकि अब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया है.