राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है. नए नियम के मुताबिक अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों को ईंधन तभी दिया जाएगा, जब उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होगा. इस नियम को आज से यानी 18 दिसंबर से लागू कर दिया गया है.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का बड़ा कारण है. जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों को निर्देश दिए गए हैं. ईंधन देने से पहले PUCC की जांच जरूरी होगी.
PUCC की वैधता और वाहन की उत्सर्जन श्रेणी की जांच के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और मौके पर निरीक्षण किया जाएगा. पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी तैनात रहेंगे. हालांकि, कुछ वाहन इस नियम से बाहर हैं. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और जरूरी सामान ढोने वाले वाहन बिना रोक-टोक ईंधन ले सकेंगे.
मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना जरूरी है. इस फैसले के बाद पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. नियम लागू होने से पहले लोगों में जागरूकता आई. जिसकी वजह से बुधवार को PUCC केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली. कई वाहन मालिक अपना प्रमाणपत्र अपडेट करवाने पहुंचे.
नए नियम को लेकर कई ड्राइवरों ने आलोचना की है. उनका कहना है कि अन्य शहरों में ऐसे सख्त नियम नहीं हैं, फिर भी वहां प्रदूषण नियंत्रित है. एक ड्राइवर ने कहा कि यह नियम लोगों को परेशान करेगा. ऑफिस जाने वालों को दिक्कत होगी. एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि पानी छिड़कने या पुराने उपायों से प्रदूषण क्यों नहीं कम हुआ. दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार खराब बना हुआ है. सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है.
वाहन प्रदूषण के अलावा धूल, उद्योग और कचरा प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है. प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को मजदूरों और कर्मचारियों के लिए खास ऐलान भी किया है, आने वाले समय में इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि यह सारे पैतरे कितने कारगर साबित हुए.