West Bengal: राष्ट्रगान के कथित अपमान मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर आज यानि बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट की दो जजों की पीठ ने मामले को लेकर कहा कि अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. वहीं अब राज्य सरकार बीजेपी विधायकों पर दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील कर सकेगी. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य सरकार को अपील की प्रतियां प्रतिवादियों को मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है.
राष्ट्रगान के कथित अपमान मामले में कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के 5 विधायकों को एक शिकायत पर नोटिस भेजा था. इन पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बीते महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान उसका अपमान किया था. भाजपा नेताओं पर ये आरोप तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायकों ने लगाया था.
पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद बीजेपी विधायक शंकर घोष और पार्टी के अन्य नेताओं ने विधायकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी. इस दौरान 7 दिसंबर को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने एफआईआर पर कार्यवाही करने से रोक लगा दी थी. और 17 जनवरी तक अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिया था. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा था कि यह बहस का विषय है कि क्या किसी भी समहू की नारेबाजी के बीच राष्ट्रगान गाना अपेक्षित मर्यादा के खिलाफ है? इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या आरोपों पर संबंधित कानून के तहत केस चलाया जा सकता है?
बीजेपी विधायकों पर टीएमसी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और राष्ट्रगान के सम्मान में ना खड़े होने का आरोप लगाया है. इन आरोपों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.