Truck drivers Protest: ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में आएं राहुल गांधी, बोले- 'ये लोग न्याय नहीं करते'

Rahul Gandhi On Truck drivers Protest: राहुल गांधी ने नए हिट एंड रन कानून और ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

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हाइलाइट्स

  • राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में किया पोस्ट
  • सरकार को बताया शहंशाह, 150 से ज्यादा सांसदों की गैरमौजूदगी में कानून किया पास

Truck drivers Protest: हिट एंड रन कानून कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आ गए हैं. उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने बिना चर्चा के ही कानून पास कर दिया. उन्होंने सरकार की बिना चर्चा के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार बताया है. 

'जब 150 से ज्यादा सांसद निलंबित थे तब हुआ कानून पास' 

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि  ''बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है. जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तो तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं.''

अपने लंबे पोस्ट में सरकार को तानाशाह और शहंशाह के नाम से संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लिखा, ''सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है. लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है.'' 

क्या है कानून में? 

केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना मामलों में नए दंड संहिता का प्रावधान किया है. भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने वाले भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, अगर किसी वाहन चालक की लापरवाही से कोई सड़क दुर्घटना होती है, और वो पुलिस को इसकी जानकारी दिये बिना ही वहाँ से भाग जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वाहन चालकों के लिए  10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इसी प्रावधान के खिलाफ वाहन चालकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है.

पांच लाख रुपए जुर्माना और दस साल की सजा का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता के नए हिट एंड रन कानून के लापरवाही से हुए हादसे के बाद मौके से फरार होने वाले चालकों के लिए पांच लाख रुपए जुर्माना और दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इस कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों ने सरकार का विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया है.

सरकार ने क्या कहा?

ट्रक चालकों की हड़ताल पर केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूदा ट्रकों की हड़ताल को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर देख रहें हैं. मगर ये गलत है. इसका संबंध संसद में पास नए कानून से है, न कि व्हीकल एक्ट से.