आप के दो बड़े नेताओं को मिली राहत, अरविंद केजरीवाल को समन अनदेखी के मामलों में कोर्ट ने किया बरी

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए गुरूवार को एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में केजरीवाल को बरी कर दिया है. इन मामलों में जांच एजेंसी के समन की अनदेखी करने का आरोप था. 

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए गुरूवार को एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में केजरीवाल को बरी कर दिया है. इन मामलों में जांच एजेंसी के समन की अनदेखी करने का आरोप था. 

ED ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए कई समन जारी किए थे. इस मामले में जब केजरीवाल लगातार पांच समन के बावजूद पेश नहीं हुए, तो ED ने फरवरी 2024 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

कोर्ट का फैसला और दलीलें

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को इन दोनों शिकायतों से बरी कर दिया. अरविंद केजरीवाल ने हमेशा इन समन को गैर-कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था. हालांकि, कोर्ट के विस्तृत आदेश की कॉपी का अभी इंतजार है. वहीं यह फैसला आप के लिए एक बड़ी नैतिक जीत माना जा रहा है.

अमानतुल्लाह खान को भी मिली राहत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, बल्कि ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को भी एक अलग मामले में बरी कर दिया है. उन पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन की अनदेखी का आरोप था. एक ही दिन में पार्टी के दो बड़े नेताओं को समन विवाद में राहत मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है. बता दें कि कुछ समय पहले ही पंजाब के सीएम भगवत मान की मुलाकात अमित शाह से हुई थी.

2021-22 का विवाद

यह पूरा विवाद 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. इसकी शुरुआत जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के बाद CBI द्वारा दर्ज केस से हुई थी. बाद में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की थी. इसी मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.

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