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FSSAI की सख्त कार्रवाई, '100% शुद्धता' का दावा करने वाले घी और शहद बेचने पर लगी रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया को अपने कई लोकप्रिय खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का सख्त निर्देश दिया है।

Calendar Last Updated : 04 August 2026, 11:40 AM IST
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नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एफएमसीजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसके कई प्रमुख खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का सख्त आदेश दिया है। रेगुलेटर ने माना कि पैकेजिंग और विज्ञापनों में '100 प्रतिशत शुद्धता' के दावे वैज्ञानिक रूप से अस्पष्ट, अनवेरिफाइड और ग्राहकों को भ्रमित करने वाले हैं। इस निषेध आदेश की जद में डाबर का शहद, गाय का देसी घी, ऐपल साइडर विनेगर, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल पानी और कोकोनट मिल्क जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। 

जांच में यह भी सामने आया कि 'डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक ऐपल साइडर विनेगर' और 'डाबर ऑर्गेनिक हनी' पर वैध FSSAI मंजूरी के बिना ही 'जैविक भारत' (Jaivik Bharat) का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा था। 'डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर' और 'डाबर ऑर्गेनिक हनी' पर वैध FSSAI जैविक स्वीकृति के बिना ही 'जैविक भारत' का लोगो प्रदर्शित किया जा रहा था।

विज्ञापनों और जैविक मानकों के उल्लंघन पर सख्ती

FSSAI की पड़ताल के दौरान कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% ऑर्गेनिक' और '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे दावे प्रमुखता से दिखाए जा रहे थे। रेगुलेटर के अनुसार, किसी भी प्रोसेस्ड फूड के लिए '100% शुद्धता' की गारंटी देना FSS (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। 

FSSAI की जांच में सामने आया कि डाबर की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्पादों को '100% नेचुरल', '100% प्योरिटी गारंटेड' और '100% ऑर्गेनिक' जैसे शब्दों के साथ प्रमोट किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा नियम, 2018 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। 

रिपोर्ट जमा करने के निर्देश

इससे पहले भी खाद्य सुरक्षा रेगुलेटर ने कंपनी को '100%' वाले दावों को हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के बाद अब बिक्री रोकने के आदेश दिए गए हैं। FSSAI ने डाबर इंडिया को भ्रामक दावों वाले सभी चिन्हित प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत बंद करने और 15 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। FSSAI का यह कड़ा कदम देश भर में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और पारदर्शी व्यावसायिक मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश है।

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