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सलमान खान की आवाज के इस्तेमाल पर मचा विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस; 27 फरवरी को सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस चीन की एक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वॉइस जनरेशन कंपनी की ओर से दायर याचिका पर भेजा गया है.

Calendar Last Updated : 21 January 2026, 02:35 PM IST
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस चीन की एक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वॉइस जनरेशन कंपनी की ओर से दायर याचिका पर भेजा गया है. अदालत ने चार हफ्ते के भीतर ही सलमान खान से इस नोटिस पर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 11 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया था. इस आदेश में उनकी आवाज़, नाम, फोटो और पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. अदालत का कहना था कि बिना अनुमति सलमान खान की पहचान का इस्तेमाल गलत है.

अब चीन की एक एआई वॉइस जनरेशन कंपनी ने उसी आदेश को चुनौती दी है. कंपनी चाहती है कि 11 दिसंबर का यह अंतरिम आदेश रद्द किया जाए.

कौन है याचिकाकर्ता?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिका दाखिल करने वाली कंपनी चीन में स्थित है और उसका मुख्य काम एआई के जरिए आवाज़ के मॉडल तैयार करना है. कंपनी का कहना है कि अदालत के आदेश से उसके काम पर असर पड़ रहा है.

सलमान खान ने क्यों किया अदालत का रुख?

सलमान खान ने अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि कई लोग और प्लेटफॉर्म उनकी आवाज़, नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी विज्ञापन और व्यावसायिक कंटेंट बना रहे हैं.

अदालत का आदेश 

बता दें न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था सलमान खान के नाम, फोटो या पहचान का इस्तेमाल कर कोई सामान या सेवा बेचती है, तो उनके खिलाफ तुरंत रोक लगाई जाएगी.

इसके अलावा, अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया था कि वे सलमान खान की शिकायत को आईटी नियम 2021 के तहत औपचारिक शिकायत मानें और तीन दिन के अंदर कार्रवाई करें.

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