नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस चीन की एक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वॉइस जनरेशन कंपनी की ओर से दायर याचिका पर भेजा गया है. अदालत ने चार हफ्ते के भीतर ही सलमान खान से इस नोटिस पर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
दरअसल, 11 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया था. इस आदेश में उनकी आवाज़, नाम, फोटो और पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. अदालत का कहना था कि बिना अनुमति सलमान खान की पहचान का इस्तेमाल गलत है.
अब चीन की एक एआई वॉइस जनरेशन कंपनी ने उसी आदेश को चुनौती दी है. कंपनी चाहती है कि 11 दिसंबर का यह अंतरिम आदेश रद्द किया जाए.
Delhi High Court issues notice to Bollywood actor Salman Khan in an application filed by a China-based AI voice generation platform seeking vacation of interim injunction order granting personality rights to the actor. pic.twitter.com/jpJmFLQPGe
— Bar and Bench (@barandbench) January 21, 2026
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिका दाखिल करने वाली कंपनी चीन में स्थित है और उसका मुख्य काम एआई के जरिए आवाज़ के मॉडल तैयार करना है. कंपनी का कहना है कि अदालत के आदेश से उसके काम पर असर पड़ रहा है.
सलमान खान ने अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि कई लोग और प्लेटफॉर्म उनकी आवाज़, नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी विज्ञापन और व्यावसायिक कंटेंट बना रहे हैं.
बता दें न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था सलमान खान के नाम, फोटो या पहचान का इस्तेमाल कर कोई सामान या सेवा बेचती है, तो उनके खिलाफ तुरंत रोक लगाई जाएगी.
इसके अलावा, अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया था कि वे सलमान खान की शिकायत को आईटी नियम 2021 के तहत औपचारिक शिकायत मानें और तीन दिन के अंदर कार्रवाई करें.