Rashmika Mandanna: डीपफेक वीडियो पर सख्त हुई सरकार, 24 घंटे के अंदर हटेगा कंटेंट

Rashmika Mandanna: साउथ सिनेमा की स्टार अभिनेत्री राश्मिका मंदाना को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था. जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी थी. उन्होंने इस डीपफेक वीडियो पर लीगल एक्शन भी लिया था. वहीं अब इस मामले को लेकर […]

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Rashmika Mandanna: साउथ सिनेमा की स्टार अभिनेत्री राश्मिका मंदाना को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था. जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी थी. उन्होंने इस डीपफेक वीडियो पर लीगल एक्शन भी लिया था. वहीं अब इस मामले को लेकर सरकार की तरह से सख्त कदम उठाए गए हैं.

24 घंटे के भीतर लेना होगा एक्शन

न्यूज एंजेसी एएनआई की खबर के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया कि उन्हें इंटरनेट पर किसी भी तरह के डीपफेक या मॉर्फ्ड वीडियो की शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

इस एडवाइजरी में इस तरह की धोखाधड़ी करने के लिए सजा भी तय की गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी में कंप्युटर संसधान का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते पाए जाने के लिए तीन साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.

अदालत जा सकता है पीड़ित

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को एक्स पर मंदाना के डीपफेक वीडियो पर रिएक्ट किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनी किसी भी गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य है. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी नियम, 2021 के तहत किसी भी यूजर द्वारा गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक कानूनी दायित्व है. किसी यूजर या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह के कंटेंट को हटाने का आदेश मिलने पर प्लेटफॉर्म को एक्शन लेना अनिवार्य है. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो पीड़ित व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कोर्ट में जा सकता है.