Supreme Court: मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर SC में आमने सामने केंद्र और दिल्ली सरकार, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

Supreme Court: दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. केंद्र सरकार इन्हें कुछ दिनों का सेवा विस्तार देना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार को इस फैसले पर आपत्ति है.

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज यानि मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई. यह सुनवाई कल भी जारी रहेगी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार 30 नवम्बर को रिटायर होने जा रहे वर्तमान चीफ सेक्रेट्री नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वह प्रवधान दिखाए, जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है. वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि  केंद्र दिल्ली सरकार को इस पद के लिए योग्य अधिकारियों के संभावित नाम भेजकर कर उनकी सहमति लें. 

सुप्रीम कोर्ट से क्या बोली केंद्र सरकार?

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है. और जब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का समय आएगा, तब दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नामों को सौंपकर उसपर चर्चा की जाएगी. 

सेवाओं को लेकर मौजूद है कानून: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आगे कहा कि सेवाओं को लेकर एक कानून मौजूद है. उस कानून को हमने स्टे नहीं किया है . इस तरह केंद्र के पास इस कानून के तहत नियुक्ति का अधिकार मौजूद है. 

दिल्ली के वकील की आपत्ति पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट 

बता दें, कि दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सचिव को सेवा विस्तार वाले फैसले को लेकर आपत्ति जताई है,  जिसपर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस अधिकारी को सेवा विस्तार देने पर आपत्ति है. ऐसे में इन्हें सेवा विस्तार ने दें, आप चाहें तो बिना दिल्ली सरकार को संभावित नामों को सौंपे बिना सीधे किसी और अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए.