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Cockroach Janata Party को कोर्ट से राहत नहीं, X अकाउंट पर सुनवाई जुलाई में

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को बड़ा झटका देते हुए उसके ब्लॉक किए गए X अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अकाउंट पर मौजूद कुछ कंटेंट प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक लग रहा है और मामले में केंद्र सरकार व X का पक्ष सुनना जरूरी है.

Calendar Last Updated : 29 May 2026, 04:48 PM IST
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) को बड़ा झटका देते हुए उसके ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संबंधित अकाउंट पर मौजूद कुछ कंटेंट प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक दिखाई दे रहा है और मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है.

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने 'X' अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में अकाउंट को तत्काल बहाल करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से मना कर दिया.

कोर्ट ने कहा- सभी पक्षों को सुनना जरूरी

मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि इस विषय पर बिना केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ का पक्ष सुने कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में विस्तृत विचार-विमर्श की जरूरत है.

सुनवाई के दौरान अभिजीत दीपके की ओर से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल पेश हुए. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अकाउंट को बहाल किया जाए, जबकि कथित आपत्तिजनक पोस्ट को अस्थायी रूप से ब्लॉक रखा जा सकता है.

सिब्बल ने दलील दी कि इससे पहले भी इसी तरह के पांच मामलों में अदालत द्वारा अंतरिम राहत दी जा चुकी है. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को तत्काल राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना.

केंद्र सरकार और X से मांगा गया विस्तृत हलफनामा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और ‘X’ दोनों को इस मामले में विस्तृत एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों का जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए तय की है.

रिव्यू कमेटी के सामने पक्ष रखने की अनुमति

अदालत ने अभिजीत दीपके को केंद्र सरकार की उस रिव्यू कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है, जो ब्लॉकिंग आदेशों की समीक्षा करती है.

हाईकोर्ट ने रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया कि वह अकाउंट ब्लॉक किए जाने के मामले पर विचार करे और अगली सुनवाई तक अपनी स्थिति अदालत के सामने रखे.

CJI की टिप्पणी के बाद बनी थी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’

गौरतलब है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' की शुरुआत 15 मई को हुई थी. यह पार्टी आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य अभिजीत दीपके द्वारा बनाई गई थी.

दरअसल, एक वकील के वरिष्ठ पद से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की 'कॉकरोच' और 'परजीवी' संबंधी टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. इसी विवाद के बाद अभिजीत दीपके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से संगठन की शुरुआत की थी.

हालांकि, 16 मई को CJI सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया था. उन्होंने कहा था कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया.

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणियां उन लोगों के खिलाफ थीं, जो 'फर्जी और अवैध डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं.'

ब्लॉक होने के बाद नए नाम से लौटे

'X' पर कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य अकाउंट 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था. इसके बाद संगठन ने 'कॉकरोच इज बैक' नाम से नया हैंडल बनाया.

बताया जा रहा है कि इस नए अकाउंट पर वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. संगठन का दावा है कि उसका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए एक स्वतंत्र युवा आंदोलन खड़ा करना है.

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