menu-icon
The Bharatvarsh News

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में MCD और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी कानून से बड़ा नहीं हो सकता. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि शुक्र है कि आपने पानी पर फाइन नहीं लगाया.

Calendar Last Updated : 02 August 2024, 06:31 PM IST
Share:

Old Rajendra Nagar Coaching centre Cases: दिल्ली हाई कोर्ट में राव कोचिंग सेंटर के ओल्ड राजेंद्र नगर बेसमेंट में पानी घुसने से तीन बच्चों की मौत के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और एमसीडी को बहुत बुरी तरह से लताड़ा. इस बीच  एसयूवी चालक के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस का सम्मान तब होता है जब दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज होता है. निर्दोषों को पकड़ने पर नहीं. इस दौरान दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि हम इस मामले की जांच में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे. हाई कोर्ट ने इस पर फटकार लगाते हुए कहा कि आप में तो एमसीडी अधिकारियों को फोन करने की भी हिम्मत नहीं है. हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपने का आदेश दिया है.

MCD कमिश्नर और डीसीपी पेश हुए

इस दौरान एमसीडी कमिश्नर और डीसीपी हाई कोर्ट में पेश हुए. एमसीडी के वकील ने कहा कि राऊ इंस्टीट्यूट को छोड़कर सभी पर मुकदमा चलाया गया है. क्योंकि दिल्ली पुलिस मामले को जांच रही है. लेकिन हम करेंगे. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

हाई कोर्ट ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर दबाव है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है. आप वैज्ञानिक जांच किए बिना किसी दबाव में न आए.

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और MCD को लगाई लताड़


दिल्ली हाई कोर्ट: कोर्ट को पता चला कि थोड़ी दूर पर एक नाला है जो यमुना में जाता है, लेकिन उसकी  मरम्मत हो रही थी, इसलिए पानी तेजी से बहने लगा.  जो अधिकारी इसे संभाल रहे हैं, उन्हें बताइए कि यह आपकी जिम्मेदारी है. आखिरकार, ऐसा क्यों हो रहा है?

MCD: कुछ स्थानों पर सड़कें भी ऊंची हैं. सड़क निर्माण भी कई स्थानों पर जारी है.

Delhi High Court ने MCD की प्रतिक्रिया पर कहा कि MCD की समस्या यह है कि कोर्ट के समय पर आदेश देने के बावजूद आदेश लागू नहीं होता. अधिकारी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते.

दिल्ली हाई कोर्ट:  बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? हमें बताया जाए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बताया कि आपने एमसीडी के दफ्तर से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अधिकारी की फाइल क्यों नहीं जब्त की. अपराधी आपके पास नहीं आएगा कि मुझे गिरफ्तार करिए. आपको उसे गिरफ्तार करना होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों की मौत का कारण पूछा. दिल्ली पुलिस ने कहा कि बच्चे डूबने से मर गए.

हाई कोर्ट ने पूछा कि बेसमेंट में इतनी जल्दी पानी क्यों भर गया और बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? 1 जुलाई से 24 जुलाई तक बेसमेंट में क्या हुआ? हमें इसकी सूचना चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि बेसमेंट में पानी आने पर 20 से 30 विद्यार्थी वहां थे.  दो एंट्री गेट थे. बहुत से लोग भाग चुके थे. पानी गर्दन तक पहुंच गया. इसके बाद वहां NDRF को बुलाया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सनवाई करते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी. 

हाईकोर्ट- MCD ने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक को बर्खास्त कर दिया गया है और पांच को निलंबित कर दिया गया है, और कार्यकारी अभियंता (रखरखाव) से समझाया गया. 


दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने पूरी तत्परता से जांच की है. DCP, जो कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे हुई. सवालों के जवाब में पुलिस ने स्वीकार किया कि MCD की फाइल अभी तक जब्त नहीं की गई है और MCD के किसी भी अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है. 

Tags :

सम्बंधित खबर

Recent News