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Bihar News: शिक्षा विभाग की नई फरमान, 15 किलोमीटर के दायरे में हो शिक्षकों का मकान

Bihar News: बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा हैं, वहीं विभाग ने नया नियम जारी किया है. जिसका पालन न करने पर शिक्षकों का वेतन तक रोक दिया जाएगा.

Calendar Last Updated : 14 December 2023, 07:05 AM IST
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हाइलाइट्स

  • शिक्षा विभाग ने अपने सारे  जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं.
  • बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों पर खास करके लागू होता है विभाग का नियम.

Bihar News: बिहार की शिक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़ा होता है, वहीं अब विभाग की बागडोर अब अपर मुख्य सचिव केके पाठक के हाथों में आई है. पाठक के कमान संभालते ही नए- नए निर्देश दिए जा रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को विभाग ने एक फरमान जारी किया है. वहीं आदेश में बताया गया कि, विद्यालय के टीचरों का मकान 15 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए. 

विद्यालयों का निरीक्षण 

शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देश पत्र में कहा गया कि, हर दिन लगभग 40 हजार सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है. जबकि निरीक्षण के दरमियान पाया गया कि, विद्यालय के शिक्षक समय पर नहीं आते हैं. इतना ही नहीं स्कूल का वक्त पूरा होने से पहले निकल भी जाते हैं. जब इस बात की तह तक पहुंचा गया तो, सामने आया कि टीचरों का घर विद्यालय से बहुत दूर है. जिसके बाद ये निर्देश दिया गया कि, किसी भी शिक्षक का मकान 15 किलोमीटर के दायरे में होगा. जिससे की बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर प्रभाव न पड़े. 

शपथ पत्र की मांग 

शिक्षा विभाग का कहना है कि, इस तरह के आदेश से शिक्षक वक्त पर स्कूल पहुंच सकेंगे. वहीं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. साथ ही आदेश में बताया गया कि, आने वाले साल के 31.1.2024 से पहले शिक्षक शपथ पत्र दें कि, वह जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसके 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपना मकान रखेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1.2.2024 से उनके वेतन पर पाबंदी लगा दी जाएगी. 

नए शिक्षकों लागू नियम 

दरअसल शिक्षा विभाग ने अपने सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस पर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं. वहीं बताया गया कि, अपने जिलों के उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक के शिक्षकों को यह सूचित कर दीजीए कि, स्कूल के प्रखंड मुख्यालय या विद्यालय के 15 किलोमीटर के अंदर ही उनका मकान हो. जबकि विभाग ने साफ तौर पर बताया है कि, यह नियम नवनियुक्त शिक्षक पर विशेष करके लागू किया जाता है.

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