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सोनीपत की अदालत ने ‘यमुना में जहर’ वाले बयान पर केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया

चंडीगढ़:  हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उनके इस दावे को लेकर 17 फरवरी को तलब किया कि भाजपा शासित राज्य ‘‘यमुना नदी में जहर’’ मिला रहा है.

Calendar Last Updated : 29 January 2025, 10:40 PM IST
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चंडीगढ़:  हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उनके इस दावे को लेकर 17 फरवरी को तलब किया कि भाजपा शासित राज्य ‘‘यमुना नदी में जहर’’ मिला रहा है.

सोनीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नेहा गोयल ने इस मामले में केजरीवाल को नोटिस जारी कर 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

यह मामला तब सामने आया जब अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के प्रदूषण के संदर्भ में भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे, कि वह नदी में जहरीले पदार्थ छोड़ रही है. उनके इस बयान को लेकर राज्य सरकार ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा था.

आलम यह है कि इस बयान के बाद राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई और अब यह मामला अदालत में पहुंच चुका है. केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया गया है, जहाँ इस मामले की सुनवाई की जाएगी.

यमुना के पानी पर विवाद और राजनीतिक बयानबाजी

इससे पहले बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना नदी के किनारे जाकर पानी का आचमन किया और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी पर तीखा हमला किया. सैनी ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताते हुए फेसबुक पर पोस्ट भी किया.

सैनी ने केजरीवाल के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा यमुना नदी में जहर घोल रही है. सैनी ने इसे एक राजनीतिक चाल बताया और कहा कि इस बयान का मकसद केवल दिल्ली चुनाव के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करना और आप की विफलताओं से ध्यान हटाना है.

(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)
 

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