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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आप पार्षद और फरवरी 2020 के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन, जो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए छह दिन की हिरासत पैरोल दे दी.
कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हुसैन को पुलिस हिरासत में रहते हुए चुनाव प्रचार की अनुमति दी जाएगी. हिरासत पैरोल के तहत उन्हें सशस्त्र पुलिस कर्मियों के साथ मुलाकात स्थल तक ले जाया जाएगा.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पूर्ण पीठ ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका को स्वीकार कर लिया.
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