चंडीगढ़: पंजाब के जालंधर से खौफनाक घटना सामने आई है. पुलिस ने रविवार को एक 46 वर्षीय व्यक्ति को अपनी किशोर बेटी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता बगल वाले घर में रहती थी. आरोपी के घर के शौचालय से उसका शव बरामद होने से व्यापक आक्रोश फैल गया. गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी.
पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि पीड़िता आरोपी के घर उसकी बेटी से मिलने आई थी, तभी यह घटना हुई. रंधावा ने आगे कहा, "शनिवार शाम को आरोपी अपने घर पर अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी बाहर गई हुई थीं."
उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार ने शाम को उसके वापस न आने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. परिवार ने लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने तुरंत गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की और जांच शुरू की. एएसआई मंगत राम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम लड़की की तलाश में भेजी गई, लेकिन टीम खाली हाथ लौट आई. इसके अलावा, टीम आरोपी के घर की भी जांच नहीं कर पाई. बाद में, कुछ स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता को शाम करीब 4 बजे आरोपी के घर में घुसते हुए देखा. लड़की बाहर नहीं आई.
रंधावा ने बताया,"जब स्थानीय लोगों ने आरोपी से लड़की के बारे में पूछताछ की, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. जब स्थानीय लोगों ने उसके घर की तलाशी लेने पर ज़ोर दिया, तो उसने आनाकानी भी की. गुस्साए स्थानीय लोग उसके घर में घुस गए और एक शौचालय में शव देखा."
रंधावा ने बताया, "पुलिस को सूचना दी गई और शव को बरामद कर लिया गया. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. पुलिस किसी तरह आरोपी को बचाकर अस्पताल ले गई." प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है. डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा शव परीक्षण किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही के तहत पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी."
रंधावा ने कहा, ‘‘एएसआई मंगत राम को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी.’’ उन्होंने आगे कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर एएसआई ने अपनी ड्यूटी पूरी लगन से निभाई होती, तो पीड़िता का जल्द पता लगाकर उसे अस्पताल पहुँचाया जा सकता था." उन्होंने कहा कि आरोपी का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और छुट्टी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या), 65(1) (बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.