menu-icon
The Bharatvarsh News

Punjab: पंजाब हाईकोर्ट ने कहा, पति के नाजायज संबंध पर फंसा सकती है पत्नी

Punjab: जीवनसाथी से तलाक लिए बिना पति को छोड़ प्रेमी के संग सहमति संबंध में रह रही, स्त्री की सुरक्षा पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बयान दिया है. कोर्ट का कहना है कि, महिला अनैतिक संबंध में पकड़ी गई है. इस हालात में इस याचिका के खारिज होने पर वह पति के खिलाफ झूठा केस दर्ज […]

Calendar Last Updated : 24 October 2023, 01:58 PM IST
Share:

Punjab: जीवनसाथी से तलाक लिए बिना पति को छोड़ प्रेमी के संग सहमति संबंध में रह रही, स्त्री की सुरक्षा पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बयान दिया है. कोर्ट का कहना है कि, महिला अनैतिक संबंध में पकड़ी गई है. इस हालात में इस याचिका के खारिज होने पर वह पति के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर उसे व्यर्थ के मुकदमे में फंसा सकती है. जिससे उन्हें बचाना आवश्यक है. इस हालात में अगर वह शिकायत एवं एफआईआर दर्ज करवाती है तो, इस बात की विशेष जांच की जानी चाहिए.

प्रेमी जोड़े ने दर्ज की याचिका

आपको बता दें कि, तरनतारन के प्रेमी जोड़े ने अपने द्वारा दी गई याचिका में कहा कि, दोनों पहले से विवाह बंधन में बंधे हुए हैं. इतना ही नहीं उनके पास बच्चे भी हैं. उनका कहना है कि, वे अपने पति व पत्नी को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं. वहीं महिला ने अपने पति व ससुराल वालों से जान का खतरा बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी. जबकि याचिका की जांच में पाया गया कि, वर्तमान याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है. इतना ही नहीं कानून की प्रक्रिया का गलत उपयोग किया गया है.

हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए बताया कि, सुरक्षा की मांग कर रही महिला का अब अवैध रिश्ता उजागर हो चुका है. इसके बाद भी अगर पति के खिलाफ दहेज मांगने या जान से मारने की बात कहती है तो, ठोस तरीके से इसकी जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि, अगर इस तरह का मामला पहले से दर्ज है तो, उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाए. जिससे कि पति को व्यर्थ मुकदमे में फंसने से बचाया जा सके.

सम्बंधित खबर

Recent News