कंटेंट क्रिएटर्स के सपोर्ट में आए IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, डिजिटल प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू शेयर करने की मांग की; डीपफेक पर कह दी ये बात

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कंटेंट क्रिएटर्स और पत्रकारों के सपोर्ट में आगे आए. उन्होंने रेवेन्यू सही तरीके से शेयर करने की जरूरत पर जोर दिया है.

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Courtesy: AI

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कंटेंट क्रिएटर्स और पत्रकारों के सपोर्ट में एक अहम बयान दिया. इस बयान में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी कमाई का सही हिस्सा पत्रकारों, पारंपरिक मीडिया संस्थानों, इन्फ्लुएंसर और रिसर्चर के साथ शेयर करना चाहिए. मंत्री ने जोर देकर कहा कि कंटेंट बनाने वाले, चाहे वे न्यूज़ प्रोफेशनल हों, दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले क्रिएटर हों, या अपनी रिसर्च शेयर करने वाले प्रोफेसर हों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले रेवेन्यू में सही हिस्सा पाने के हकदार हैं.

रेवेन्यू डिस्ट्रिब्यूशन

वैष्णव ने साफ किया कि सही रेवेन्यू डिस्ट्रिब्यूशन के सिद्धांत को पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में मजबूती से स्थापित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों और संगठनों द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट से अच्छा-खासा मुनाफा कमाते हैं. इसलिए, कंटेंट क्रिएटर को उनका हक मिलना चाहिए." उनके अनुसार, सही रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करने से भारत की डिजिटल कंटेंट इकॉनमी मजबूत होगी.

डीपफेक और AI कंटेंट की सख्त मॉनिटरिंग

मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए नियमों को सख्त कर रही है. इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने IT रूल्स, 2021 में नए बदलावों का प्रस्ताव दिया है. इनका मुख्य मकसद डीपफेक और AI के जरिए गलत जानकारी फैलने से रोकना है.

नए नियम अकाउंटेबिलिटी पक्का करेंगे

प्रस्तावित नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए "सिंथेटिकली जेनरेटेड कंटेंट" (AI से बनाया गया) को साफ-साफ लेबल करना जरूरी होगा. इसके अलावा, ऐसे कंटेंट में परमानेंट मेटाडेटा या आइडेंटिफायर होने चाहिए जिन्हें बदला या हटाया न जा सके. Facebook, YouTube और Snapchat जैसे बड़े प्लेटफॉर्म, जिनके 5 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं, उन्हें यह पक्का करना होगा कि AI कंटेंट को खास तौर पर मार्क किया जाए.

10 प्रतिशत हिस्सा

नियमों के अनुसार, वीडियो या फोटो के मामले में यह आइडेंटिफायर विजुअल डिस्प्ले का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा कवर करना चाहिए. ऑडियो कंटेंट के मामले में आइडेंटिफायर शुरुआती डिस्प्ले के कम से कम 10 परसेंट हिस्से में होना चाहिए. अगर कोई प्लेटफॉर्म जानबूझकर बिना लेबल वाले AI कंटेंट की इजाजत देता है, तो इसे IT एक्ट के तहत ड्यू डिलिजेंस न करने वाला माना जाएगा.

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