'मैं कुछ भी कर सकता हूं...' सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, देशों पर लगाए 10% अतिरिक्त टैरिफ

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के पुराने टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए टैरिफ आदेश पर साइन किया है. 

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नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से वह पूरे विश्व में राज्य कनरा चाहते हैं. जिस कारण वह दुनिया भर पर अपने निर्णय थोप रहे हैं. यहां तक की अब वह अपनी न्यायपालिका की भी नहीं सुन रहे हैं. उन्होंने अपने ही न्यायपालिका के साथ आर-पार की जंग छेड़ दी है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के पुराने टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए टैरिफ आदेश पर साइन किया है. 

उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखते हुए बताया कि 'ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% का वैश्विक टैरिफ लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, जो लगभग तुरंत प्रभावी हो जाएगा.' ट्रंप के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया जा रहा है. 

मैं इससे ज्यादा टैरिफ लगा सकता हूं... ट्रंप

इस आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले दिन में ट्रम्प ने कहा कि, 'आज, मैं धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा, जो हमारे पहले से लगाए जा रहे सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त होगा.' साथ ही ट्रंप ने धमकी देते हुए यह भी कहा कि वह इससे ज्यादा शुल्क भी लगा सकते हैं. 

पांच महीने तक लागू रहेगा

ट्रंप द्वारा लगाया गया यह टैरिफ शुल्क लगभग तुरंत प्रभावी हो जाएगा. 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत ये टैरिफ करिब पांच महीने तक लागू रहेगा. इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया कि वह इन टैरिफ दरों को जब चाहें बढ़ा सकते हैं. 

मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं.

ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जो चाहे कर सकता हूं मुझे कोई नहींं रोक सकता. 'मैं व्यापार को बर्बाद कर सकता हूं, मैं देश को तबाह कर सकता हूं. मुझे तो किसी दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाने की भी इजाजत है. मैं प्रतिबंध लगा सकता हूं. मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक डॉलर का शुल्क नहीं लगा सकता क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है. 

ट्रम्प ने तर्क दिया कि हालांकि यह फैसला आईईईपीए के तहत टैरिफ को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह अन्य कार्यकारी उपकरणों को सीमित नहीं करता है.

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