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Bank: बैंक अकाउंट का KYC करना है जरूरी, भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन

Bank: भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी ग्राहक ने अगर KYC (केवाईसी) अपडेट दी गई समय अवधि तक नहीं करवाया जाता है तो, उसका अकाउंट बंद किया जाएगा. इसके अपडेट नहीं करने पर आप किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं. इतना ही नहीं बैंक अकाउंट में रिफंड को भी […]

Calendar Last Updated : 10 September 2023, 09:39 AM IST
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Bank: भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी ग्राहक ने अगर KYC (केवाईसी) अपडेट दी गई समय अवधि तक नहीं करवाया जाता है तो, उसका अकाउंट बंद किया जाएगा. इसके अपडेट नहीं करने पर आप किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं. इतना ही नहीं बैंक अकाउंट में रिफंड को भी रोक दिया जाएगा. केवाईसी प्रॉसेस हर कैटेगरी के ग्राहक के लिए अलग होती है. बता दें कि हाई रिस्क के ग्राहक को 2 वर्ष तक,कम हानि वाले ग्राहकों को 8 वर्ष तक एवं कम रिस्क वाले ग्राहक को दस वर्ष में एक ही बार केवाईसी करवाना होता है.

रिजर्व बैंक का बयान

भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2023 के 4 मई को जबकि साल 2019 के 29 मई को जारी किए पत्र में बताया था कि, अगर कोई ग्राहक अपना पैन व फॉर्म को जमा नहीं करता है तो, उसके अकाउंट को बंद किया जाएगा. दरअसल किसी भी अकाउंट को बंद करने से पूर्व बैंकों को इसकी सूचना मैसेज या एसएमएस की मदद से देनी होती है, ये बैंक का नियम है.

रिएक्टिव बैंक अकाउंट

यदि किसी कारण बस केवाईसी की प्रक्रिया नहीं हुई तो, आपके अकाउंट को बंद किया जा सकता है. लेकिन बाद में इसे आप रिएक्टिव भी करा सकते हैं. आरबीआई के अनुसार सारे बैंकों में अकाउंट को रिएक्टिव करने की प्रक्रिया एक जैसी ही है.

अकाउंट रि​एक्टिव का तरीका

दरअसल आपका अकाउंट किसी तरह से बंद कर दिया जाता है तो, आप अकाउंट को फिर से एक्टिव करवा सकते हैं.

1- बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार केवाईसी दस्तावेज व री-केवाईसी फॉर्म की मदद से अपने बैंक अकाउंट ब्रांच पहुंचकर इसकी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

2- वहीं वीडियो कॉल की सहायता से आप ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं.

3- आप बैंक में फॉर्म की मदद से केवाईसी प्रक्रिया कर फिर से अकाउंट ओपेन कर सकते हैं

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