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हेमंत सोरेन को फिर लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत देने से किया इनकार

Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. अदालत ने कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

Calendar Last Updated : 22 May 2024, 02:27 PM IST
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Hemant Soren: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 22 मई को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य में कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी.

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने इस तथ्य को छिपाने के लिए भी हेमंत सोरेन की खिंचाई की कि उन्होंने एक निचली अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी और कहा था कि उनका आचरण दोषमुक्त नहीं है. 

अदालत ने हेमंत सोरेन के वकील से कहा कि, आपका आचरण बहुत कुछ कहता है. हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्टवादिता के साथ आएगा लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया. अदालत ने उन अंतरों को रेखांकित किया जो हेमंत सोरेन के मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अलग करते हैं, जिन्हें पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी ताकि वह चल रहे लोकसभा चुनावों में प्रचार कर सकें.

मंगलवार को, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से जांच का सामना करना पड़ा, जिसने पूछा कि वह ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को कैसे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि झारखंड ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रथम दृष्टया सबूत के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है. सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत द्वारा याचिका खारिज करने का संकेत दिए जाने के बाद आवेदन वापस ले लिया.

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