RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई ) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम पर नए ग्राहक जोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सेंट्रल बैंक ने आज (31 जनवरी) कहा कि पेटीएम बैंक कई सारे नियमों का पालन नहीं कर रहा है. इसका खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है. इस बैन के बाद ग्राहक अपने अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे. साथ ही वॉलेट, फास्टटैग और एनसीएमसी कार्ड को भी टॉप अप नहीं किया जा सकेगा. वहीं पैसे निकालने की अनुमति कस्टमर को दी गई है.
आरबीआई के मुताबिक, पेटीएम बैंक किसी भी ग्राहक से पैसा जमा ना करवाएं वहीं 29 फरवरी के बाद से ही किसी भी कस्टमर के खाते ,एम किसी भी तरह के डिपॉजिट को मान्य नहीं किया जाएगा. भले ही यह पैसा वॉलेट, फास्टटैग या किसी भी अन्य प्रीपेड सिस्टम के द्वारा लिया गया हो. रिजर्व बैंक ने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्शन लिया गया है.इन रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक कई वित्तीय नियमों का पालन ना करने में लगातार असफल रहा है. वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इन आरोपों की जांच अभी जारी रहेगी.
Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/bswaWHSxtk
— ReserveBankOfIndia (@RBI) January 31, 2024
आरबीआई के निर्देशानुसार फिलहाल अभी कोई नया ग्राहक ना जोड़े. साथ ही कस्टमर को अपने खाते से पैसा निकालने की पूरी छूट दी गई है. कस्टमर अपने सेविंग्स, करेंट, प्रीपेड, फास्टटैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी ) से बिना किसी समस्या के पैसे निकाल सकेंगे.
सेंट्रल बैंक ने कहा, "भले ही सभी बैंकिंग सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए हैं. मगर, पैसा ट्रांसफर करने की सुविधाएं देनी होंगी. इनमें एईपीएस, आईएमपीएस, बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा आरबीआई ने वन 97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम बैंक सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट जल्द से जल्द बंद करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही सभी ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने के लिए बैंक को 15 मार्च तक का समय दिया गया है. जिसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन स्वीकार नहीं की जाएगी".