जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों को लेकर दी जमानत

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति के मामले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ़्तार किया गया था. वहीं अब उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.

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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबाकारी नीति मामले को लेकर 181 दिनों बाद जेल से बाहर आएं हैं.  लोकसभी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं आम आदमी पार्टी के लिए 2 अप्रैल को पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. 

ईडी की तरफ से उनकी जमानत का भी विरोध नहीं किया गया. आपको बता दें, संजय सिंह 4 अक्टूबर के गिरप्तार हुए थे करीब 181 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे. 

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी की ओर से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और कुछ दिनों के लिए हिरासत में लेने की जरूरत है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से इस बारे में जवाब देने को‌ कहा. इसके बाद ईडी की ओर से बताया गया की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं. आबकारी नीति मामले में मीडिया को कोई बयान नहीं देगें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि  "संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. कोर्ट ने कहा, "हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी." 

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