Delhi Government: सरकार ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल लगाई रोक, अभिभावकों के लिए जारी की गई ये एडवाइजरी

Delhi Government: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली के स्कूलों में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है. सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशा—निर्देशों में कहा गया है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल, 1973 के नियम 43, के तहत केवल सरकारी ही नहीं […]

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Delhi Government: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली के स्कूलों में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है. सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशा—निर्देशों में कहा गया है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल, 1973 के नियम 43, के तहत केवल सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए.

शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ”माता-पिता से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लेकर न आएं. यदि बच्चे मोबाइल फोन लेकर स्कूल आते हैं तो स्कूल प्रशासन लॉकर या अन्य व्यवस्था के जरिए उसे सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था करेंगे.”

एडवाजरी में कहा गया है कि छात्रों से मोबाइल फोन लेकर उसे रखने की सुरक्षित व्यवस्था की जाएं. साथ ही स्कूल अधिकारियों से हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. ताकि छात्र और अभिभावक आपात स्थिति में कॉल कर सकें. शिक्षा निदेशालय ने कहा, “छात्रों से जब्‍त किया गया मोबाइल फोन छुट्टी होने के बाद उन्‍हें लौटा दिया जाना चाहिए.”

शिक्षा निदेशायल की इस एजवाइजरी में स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी क्लास, खेल के मैदान और लाइब्रेरी जैसी जगहों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है. दरअसल, कुछ छात्र क्लास में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते है. इस वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है. शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की बेहतरी लिए ये उचित कदम उठाया है.