menu-icon
The Bharatvarsh News

Green Stamp Papers: CM भगवंत सिंह मान की अनूठी पहल; ग्रीन स्टाम्प पेपर से उद्योगपतियों को मिल रही लाभ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योग क्षेत्र के लिए रंग-कोडित स्टाम्प पेपर शुरू करने की घोषणा की है. सीएम ने कहा कि हरे रंग के स्टाम्प पेपर के साथ आवेदन करने के बाद उद्योगपतियों को दो सप्ताह के भीतर नई परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी जाएगी.

Calendar Last Updated : 06 December 2024, 11:05 AM IST
Share:

Green Stamp Papers:  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योग क्षेत्र के लिए रंग-कोडित स्टाम्प पेपर शुरू करने की घोषणा की है ताकि उद्यमियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके और परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी मिल सके. इस योजना को लेकर सीएम ने कहा कि हरे रंग के स्टाम्प पेपर के साथ आवेदन करने के बाद उद्योगपतियों को दो सप्ताह के भीतर नई परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी जाएगी.

ऊर्जा बचाने में मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "अपनी तरह की यह पहली पहल उद्योग को बहुत बढ़ावा देगी. इससे उद्योगपतियों को समय, पैसा और ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी." उन्होंने आगे कहा कि इस साल की शुरुआत में इन्वेस्ट पंजाब शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य और देश भर के उद्योगपतियों से मुलाकात के दौरान उन्हें यह विचार आया.

मुख्यमंत्री मान ने बताया हरे रंग के पेपर का मतलब

सीएम भगवंत सिंह मान कहा कि हरे रंग के स्टाम्प पेपर का अर्थ यह होगा कि उद्योगपति ने उद्योग के लिए आवश्यक मंजूरी के लिए पूरी फीस का भुगतान कर दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब पहला राज्य है जिसने उद्योग के लिए रंग-कोडित स्टाम्प पेपर रखने का निर्णय लिया है.

'इन्वेस्ट पंजाब' पोर्टल के जरिए होगा आवेदन

मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर कोई उद्योगपति पंजाब में कारखाना लगाना चाहता है, तो उसे ज़मीन की पहचान करनी होगी और 'इन्वेस्ट पंजाब' पोर्टल के ज़रिए या सरकारी दफ़्तर में जाकर सरकार को सूचित करना होगा. हमारी भूमि उपयोग परिवर्तन टीम, जो अनुमति देती है, आवेदन को संसाधित करने में 10 दिन का समय लेगी.

उनके द्वारा आगे बढ़ने के बाद, उद्योगपति को हरे रंग का स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए कहा जाएगा, जो अन्य स्टाम्प पेपरों की तुलना में महंगा होगा. इसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन और वन विभाग की मंजूरी सहित सभी आवश्यक अनुमतियां होंगी. इन स्टाम्प पेपरों में प्रदूषण और अग्निशमन विभाग की फीस और एनओसी शामिल होंगे.

15 दिन के अंदर मिलेगी मंजूरी

मान ने कहा कि स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद उद्योगपति को यूनिट लगाने के लिए 15 दिन के अंदर सभी विभागों से सभी जरूरी मंजूरी मिल जाएगी. जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर सकता है. उन्होंने कहा कि बाद में हाउसिंग और अन्य सेक्टर के लिए भी कलर कोडेड स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा.

सम्बंधित खबर

Recent News