पंजाब सरकार की सख्त चेतावनी! 31 अगस्त तक बकाया संपत्ति कर जमा करें, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

पंजाब सरकार ने संपत्ति मालिकों को स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त के बाद ओटीएस योजना बंद हो जाएगी. जो लोग समय पर कर जमा करते हैं, उनके साथ न्याय के लिए यह जरूरी है.

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Courtesy: Social Media

OTS Scheme of Punjab Government: पंजाब सरकार ने संपत्ति मालिकों से आग्रह किया है कि वे 31 अगस्त 2025 तक वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना का लाभ उठाकर बकाया संपत्ति कर जमा कर दें. इस योजना में बिना ब्याज और जुर्माने के कर चुकाने का आखिरी मौका है. सरकार का कहना है कि यह योजना लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे अतिरिक्त बोझ से बच सकें.

संपत्ति कर नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है. इस धन से शहरों में सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, कचरा प्रबंधन और सड़कों का विकास होता है. सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को ओटीएस योजना शुरू की थी. अब तक इससे करोड़ों की वसूली की जा चकुी है. वहीें योजना की अवधि दो बार बढ़ाई गई, लेकिन अब 31 अगस्त के बाद इसे और नहीं बढ़ाया जाएगा.

समय पर कर जमा करने वालों के साथ निष्पक्षता  

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त के बाद ओटीएस योजना बंद हो जाएगी. जो लोग समय पर कर जमा करते हैं, उनके साथ न्याय के लिए यह जरूरी है. 1 सितंबर से बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सरकार का कहना है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है. पंजाब में 1.8 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल संपत्ति में से 1.1 लाख पर अभी भी कर बकाया है. कुल बकाया राशि ₹580 करोड़ है, जिसमें से ₹200 करोड़ 13 नगर निगमों की बड़ी संपत्तियों पर है. वहीं 35,000 मध्यम और बड़े संपत्ति मालिकों पर यह बकाया है. सरकार का मानना है कि इनका सहयोग शहरी विकास के लिए जरूरी संसाधन जुटा सकता है.

सुविधा केंद्र शनिवार-रविवार को भी खुलेंगे  

जनता की सहूलियत के लिए सभी सुविधा केंद्र 23-24 और 30-31 अगस्त को भी खुले रहेंगे. यह कदम सुनिश्चित करता है कि किसी को कर जमा करने में दिक्कत न हो. सरकार ने नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. लोग इन अतिरिक्त दिनों में अपने बकाया का भुगतान आसानी से कर सकते हैं. यह योजना सिर्फ राजस्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है. स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा. सरकार ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और 31 अगस्त से पहले बकाया जमा करें. इससे पंजाब के शहर और अधिक आधुनिक और विकसित बन सकेंगे. सरकार ने चेतावनी दी है कि समय सीमा के बाद सख्ती बढ़ेगी. संपत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे इस सुनहरे अवसर का उपयोग करें और अपने शहर के विकास में योगदान दें. 31 अगस्त तक कर जमा करें और जुर्माने से बचें.

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