बेंगलुरु की अदालत से राहुल गांधी को मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

Rahul Gandhi: बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बीजेपी द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है. पिछले वर्ष कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019 और 2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का एक गंभीर आरोप लगाया गया था.

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Rahul Gandhi: बेंगलुर की अदालत ने आज को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में अपमानजनक' विज्ञापन जारी करने के आरोप मे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दे दी है. डीके सुरेश की सुरक्षा पर राहुल गांधी को जमानत दी गई है. कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया कि सभी सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए 40 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है. इस विज्ञापन में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए 'भ्रष्टाचार दर कार्ड' भी जारी किया गया.

मानहानि का मुकदमा दायर

बीजेपी एमएलसी और महासचिव केशव प्रसाद ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दावा किया था कि डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिए थे. वही एक जून को अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, जो  कर्नाटक राज्य कांग्रेस  प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस मानहानि मामले में पेश होने पर जमानत दे दी थी.

अदालत में पेश होने का वादा

बीजेपी के वकील विनोद ने कहा, पिछले वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था. इस विज्ञापन मे कहा गया कि बीजेपी एक संकटमोचक सरकार है. यह आरोप झूठा है. बीजेपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. जिनमे से दो को जमानत मिल गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का हवाला देते हुए छूट मांगी थी आज उन्होंने बेंगलुर के अदालत में पेश होने का वादा किया.

पेश होने का आदेश दिया

कर्नाटक की बीजेपी इकाई ने अदालत से  यह अनुरोध किया था कि वह एक जून को राहुल गांधी के उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करे. वही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस विज्ञापन प्रकाशन में राहुल गांधी शामिल नहीं थे. न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को बिना किसी चूक के अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश  दिया था.

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