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'कंतारा' के दैव की नकल करना पड़ा रणवीर सिंह भारी, फिर मुसीबत में फंसे अभिनेता, माफी के बावजूद दर्ज हुआ नया मामला

अभिनेता रणवीर सिंह एक बार फिर से मुसीबत में फंस गए हैं. कांतार चैप्टर 1 के दैव की नकल मामले में उन पर एक बार फिर से बेंगलुरु में नया एफआईआर दर्ज कर लिया गया है.

Calendar Last Updated : 29 January 2026, 02:14 PM IST
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नई दिल्ली: अभिनेता रणवीर सिंह हाल ही में एक विवाद में फंसे थे, जिसने सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक हलचल मचा दी थी. दरअसल उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर एक अभिनय किया था. जिसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था.

बता दें अभिनेता ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म ' कंतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1' के दैवा वाले दृश्य की नकल करने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे. अब बुधवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

रणवीर के खिलाफ दर्ज हुआ FIR

रणवीर सिंह एक बार फिर से मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं. कुछ विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं और कर्नाटक की चावुंडी दैव परंपरा का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर ये मामले भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 302 के तहत दर्ज किया गया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

ज्ञात हो कि यह घटना 28 नवंबर 2025 की है. जब गोवा में आयोजित एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के दौरान रणवीर सिंह ने समापन समारोह में मंच पर 'कंतारा' में ऋषभ शेट्टी के दैव्य वाले दृश्य की नकल की थी. जिसे कुछ लोगों ने अपमानजनक माना. उसके बाद से रणवीर को लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि रणवीर इस घटना के बाद माफी भी मांग ली थी लेकिन फिर भी मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है. 

शिकायतकर्ता का आरोप

दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि रणवीर ने पंजुर्ली और गुलिगा दैव से जुड़े भावों की नकल करते हुए उन्हें हास्यास्पद और भद्दे ढंग से पेश किया. साथ ही यह भी आरोप है कि उन्होंने चावुंडी दैव को 'महिला भूत' कहा, जबकि चावुंडी दैव को तटीय कर्नाटक में दिव्य स्त्री शक्ति और संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है.

जानिए कब है अगली सुनवाई

यह मामला अब बेंगलुरु स्थित प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट (CMM) अदालत को सौंप दिया गया है. इसकी सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित है. इससे पहले अदालत ने 23 जनवरी को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था.

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