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अमेरिका में एंट्री नियम हो सकते हैं और कड़े, सोशल मीडिया और बायोमेट्रिक डेटा की मांग का प्रस्ताव

CBP के अनुसार, अमेरिका में बिना वीज़ा प्रवेश पाने वाले यात्रियों की जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए यह कदम प्रस्तावित किया गया है. इन यात्रियों की स्क्रीनिंग ESTA (Electronic System for Travel Authorization) के तहत की जाती है, जिसके माध्यम से लगभग 40 देशों के नागरिक 90 दिनों तक अमेरिका में बिना वीज़ा के रह सकते हैं.

Calendar Last Updated : 12 December 2025, 12:11 PM IST
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अमेरिका की सीमा सुरक्षा एजेंसी US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने एक नया नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि वीज़ा वेवर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले विदेशी यात्रियों को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, पिछले वर्षों में इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहां तक कि बायोमेट्रिक विवरण जैसे DNA और आइरिस स्कैन भी जमा कराने पड़ सकते हैं. यह नोटिस फिलहाल सार्वजनिक समीक्षा के लिए जारी किया गया है.

CBP के अनुसार, अमेरिका में बिना वीज़ा प्रवेश पाने वाले यात्रियों की जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए यह कदम प्रस्तावित किया गया है. इन यात्रियों की स्क्रीनिंग ESTA (Electronic System for Travel Authorization) के तहत की जाती है, जिसके माध्यम से लगभग 40 देशों के नागरिक 90 दिनों तक अमेरिका में बिना वीज़ा के रह सकते हैं. नए प्रस्ताव के तहत यात्रियों को हाई-वैल्यू डेटा फ़ील्ड्स में विस्तृत जानकारी देनी होगी, ताकि सुरक्षा एजेंसियां जोखिम का बेहतर आकलन कर सकें.

ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों की कड़ी में नया कदम

यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. हाल ही में वाशिंगटन में दो नेशनल गार्ड सदस्यों की गोली मारकर हत्या के बाद लगभग 30 देशों के लिए ट्रैवल बैन की योजना की चर्चा तेज़ हुई है. इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन सोशल मीडिया विवरण मांगने की नीति लागू कर चुका है, जिसे बाइडेन प्रशासन ने भी जारी रखा.

कौन सी जानकारी देनी होगी?

CBP ने जिन जानकारियों को जमा करने की अनिवार्यता प्रस्तावित की है, उनमें शामिल हैं:

  • पिछले 5 वर्षों की सोशल मीडिया हिस्ट्री
  • पिछले 5 वर्षों में इस्तेमाल किए गए टेलीफ़ोन नंबर
  • पिछले 10 वर्षों के ईमेल एड्रेस
  • इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो से जुड़े IP एड्रेस और मेटाडेटा
  • माता-पिता, पति/पत्नी, भाई-बहन, बच्चे – सभी की डिटेल
  • परिवार के सदस्यों के फ़ोन नंबर, जन्मतिथि, जन्मस्थान और वर्तमान पते
  • बायोमेट्रिक्स – चेहरा, फिंगरप्रिंट, DNA और आइरिस स्कैन
  • बिज़नेस फ़ोन नंबर (पिछले 5 साल)
  • बिज़नेस ईमेल एड्रेस (पिछले 10 साल)

वीज़ा वेवर प्रोग्राम में शामिल देश

यह नीति उन 40+ देशों के नागरिकों को प्रभावित कर सकती है जो अमेरिका के वीज़ा वेवर प्रोग्राम के सदस्य हैं. इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन और अन्य यूरोपीय व एशियाई देश शामिल हैं. नोटिस के अनुसार, जनता को अपनी राय देने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है. CBP ने साफ किया है कि यह कोई अंतिम नियम नहीं है.एजेंसी ने कहा कि यह सिर्फ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए विकल्पों पर चर्चा का प्रारंभिक कदम है, विशेषकर हालिया आतंकी घटनाओं के बाद.

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