Gangster Goldy Brar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जारी जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत,आतंकियों पर नकेल कसने का काम कर रही है. इस बीच सरकार ने आज (1 जनवरी) गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि बराड़ को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है. इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि गोल्डी बराड़ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है. और उसे सीमा पार स्थित आतंकवादी एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है और उसका कई हत्याओं से नाता जुड़ा हुआ है.
मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस में आगे कहा गया कि बराड़ के ऊपर राष्टवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने, फिरौती मांगने और सोशल मीडिया प्लाटफ़ॉर्मों पर कई मर्डर के दावे को किये जाने के रूप में आरोपी पाया गया है.
गृह मंत्रालय के अनुसार गोल्डी बराड़ सीमा पार ड्रोन से आधुनिक हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने के भी आरोप हैं. वहीं इन हथियारों का इस्तेमाल वह हत्याओं को अंजाम देने के लिए शार्प शूटरों को सप्लाई करता था.
मंत्रालय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि गोल्डी बराड़ और उसके सहयोगी तोड़फोड़ करने, आतंकी मॉड्यूल को स्थापित करने, टारगेट किलिंग को अंजाम देने और पंजाब में अशांति फैलाने, सांप्रदायिक सद्भाव, कानून व्यवस्था को बाधित करने और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रचने में शामिल पाए गए हैं.
गोल्डी बराड़ ने 2022 में पंजाब के मनसा जिले में हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की भी जिम्मेदारी ली थी. सिंगर की हत्या के कुछ बाद इंटरपोल ने जून 2022 में बराड़ के प्रत्यर्पण के लिए रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) को जारी किया था.
वहीं बीते दिन पहले रविवार को UAPA के तहत जम्मू कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिसकी जानकारी देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से इस संगठन पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत बैन लगाया है.