CM केजरीवाल को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को माना वैध, याचिका खारिज

Arvind Kejriwal Arrest: याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने केजरीवाल को वैध माना है. कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है. गिरफ्तारी को चुनौती है.

Date Updated
फॉलो करें:

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने आज ( 9 अप्रैल) बड़ा झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. बता दें कि याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने केजरीवाल को वैध माना है. कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है. गिरफ्तारी को चुनौती है. 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए कानून बराबर है. कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है. जांच और पूछताछ से किसी को छूट नहीं मिल सकता है. 

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी को माना वैध 

दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार,  ईडी की तरफ से एकत्र किए अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक हैं उन्होंने गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किये थे. वहीं केजरीवाल के वक़ील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है. अगर सवाल उठता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है. हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अनुसार, जांच नहीं हो सकती है. कोर्ट का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. सीएम के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है.

केजरीवाल ने याचिका में क्या कहा था?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. साथ ही कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है.

ईडी ने क्या कहा?

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है

Subscribe to Our YouTube Channel!

Stay updated with our latest videos. Click the button below to subscribe now!