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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण मामल में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Jaunpur News: जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने यह सजा अपहरण और रंगदारी के एक मामले में धनंजय को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनाई है.

Calendar Last Updated : 06 March 2024, 04:51 PM IST
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Jaunpur News:  जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने यह सजा अपहरण और रंगदारी के एक मामले में धनंजय को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने उन पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि कोर्ट ने बीते दिन (5 मार्च ) धनंजय सिंह को पहले ही इस मामले में दोषी करार किया था. कोर्ट ने उनको 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था. इसके बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

जानिए क्या है मामला?

धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में दोनों के खिलाफ एक एआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया. इस दौरान धनंजय सिंह ने वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया. इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी.

लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे धनंजय सिंह

पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, मगर उन्हें  बाद में जमानत मिल गई. पुलिस ने मामले के खिलाफ एक रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की थी. बता दें कि धनंजय सिंह 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे और 2 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा पोस्ट शेयर भी किया था.

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