Rahul Gandhi on SC Stray Dogs Order: सुप्रीम कोर्ट ने रेबिज की बढ़ती समस्या को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है. अदालत की इस निर्देश पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदालत इसे क्रूर और गलत कदम बताया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आने वाले आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा. सड़कों से हटाने के बाद इन कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाएगा. किसी भी कुत्ते को आश्रय स्थलों से सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर भी कार्रवाई होगी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदालत के इस आदेश की आलोचना की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह निर्देश मानवीय और वैज्ञानिक नीतियों से पीछे हटने जैसा है. गांधी ने कुत्तों को समस्या मानने से इनकार कर दिया. राहुल ने कहा कि नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से समस्या बिना क्रूरता के हल हो सकती है. उन्होंने इस फैसले को क्रूर और अदूरदर्शी कदम बताया है. दिल्ली में हर दिन करीब दो हजार कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं. इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 35 हजार से भी ज्यादा नए मामले दर्ज हुए. कोर्ट ने रेबीज से होने वाली मौतें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर बढ़ते हमले को चिंता का कारण बताया हैं. कोर्ट ने इसे गंभीर स्थिति माना है. अदालत ने 6 साल की बच्ची का रेबीज की वजह से मौत होना काफी गंभीर मुद्दा माना है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को तुरंत आश्रय स्थल बनाने का आदेश दिया है. इन आश्रय स्थलों में कम से कम 5 हजार कुत्तों के लिए जगह बनाने की बात कही गई है. आश्रय स्थलों में नसबंदी और टीकाकरण की सुविधा रखी जाएगी. साथ ही इनकी निगरानी सीसीटीवी से होगी ताकि कोई कुत्ता वापस न छोड़ा जाए. कोर्ट ने कुत्तों के काटने की शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी आदेश दिया. कई लोगों ने इस आदेश को राहत बताया. उनका कहना है कि यह बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे स्वागत योग्य कदम कहा. लेकिन पशु कल्याण संगठनों ने इसे अमानवीय और अवैज्ञानिक बताया. PETA ने कहा कि दिल्ली में 10 लाख कुत्तों के लिए आश्रय बनाना असंभव है. वे नसबंदी और टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं.