Electoral Bond पर SBI की याचिका ख़ारिज, SC ने कहा तुरंत दें जानकारी

Supreme Court on Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से SBI को राहत नहीं मिली है.

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Supreme Court on Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से SBI को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि तुरंत चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि यह एक बेहद संगीन मामला है. आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फ़रवरी का चुनावी बॉन्ड पर बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि SBI सभी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे. सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था लेकिन इससे पहले SBI अपनी नई याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया. जिसमें बैंक ने यह जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय माँगा था. जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया और समय बढ़ाकर 15 मार्च तक जानकारी देने का आदेश दिया है. 

अदालत ने कहा कि पिछला फ़ैसला 15 फ़रवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च में ऐसे में बैंक पिछले 26 दिनों से क्या कर रहा था? अदालत ने कहा कि जब सभी जानकारी मुंबई की मेन ब्रांच में भेजी जाती है तो फिर चुनाव आयोग को देने में क्या दिक़्क़त है? 

SBI का पक्ष रखते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि हमें जानकारी देने के लिए पूरा प्रोसेस रिवर्स करना होगा. यही वजह है कि इलेक्टोरन बॉन्ड के नंबर और ख़रीदने वालों के नाम देने में वक़्त लगेगा. क्योंकि यह पहले सीक्रेट था.