Krishna Janmabhoomi Case: SC ने कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर की सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

Krishna Janmabhoomi Case: SC ने कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में फैसला सुनाते हुए, पूर्व में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

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Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में फैसला सुनाते हुए, पूर्व में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. दरअसल, कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले पर सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए गए. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी. 

SC ने दिया मामले में अंतरिम आदेश

बता दें श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था. इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था. मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं. 

वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता. इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया.