NEET काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, NTA से मांगा जवाब

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 जून को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित पेपर लीक के कारण अंडर-ग्रेजुएट (UG) मेडिकल कोर्स के लिए इस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) रद्द करने की मांग की गई.

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने नीट NEET के सफल अभ्यर्थियों को MBBS वह अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से  सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक होने और तमाम गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से जवाब मांगा है. अब इस मामले कि सुनवाई  8 जुलाई दी है.

फिर से कराने की मांग

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, NEET परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म हुई है. ऐसे मे हमें जबाब चाहिए. आपको कितना समय चाहिए? NEET UG 2024 परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने की. इस याचिका में मांग कि गई कि पूरे मामले की जांच SIT कराई जाए  साथ ही 5 मई को हुई NEET परीक्षा रद्द करने की मांग है, इस याचिका में  NEET परीक्षा को फिर से कराने की मांग की गई है.

दूसरी याचिका से जोड़ दिया

सुप्रीम कोर्ट मे यह याचिका तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को दूसरी याचिका से जोड़ दिया. जबकि इस याचिका में परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग की गई है. पेपर लीक होने वह अन्य गड़बड़ियों के आधार पर   NEET की परीक्षा दोबरा कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जवाब देना है.

याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया

वही यूजी के परिणाम आए हैं. जब से देश के कई क्षेत्रो में प्रदर्शन हो रहे है. हर जगह छात्र सड़को पर उतर के एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे है. छात्रो के आरोप है कि नीट एग्जाम के परिणाम मे धांधली हुई है.  इस  याचिका में नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का गंभीर आरोप  छात्रो द्रारा लगाया गया है. एक परीक्षा केंद्र के 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है.