अदालत ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द किया

नयी दिल्ली:  दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन मंगलवार को रद्द कर दिया. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया. मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था.

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Courtesy: Social Media

नयी दिल्ली:  दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन मंगलवार को रद्द कर दिया. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया. मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था.

आप नेता की अपील पर कोर्ट का आदेश

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस समन को लेकर आपत्ति जताई थी और इसे निरस्त करने की मांग की थी. कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार करते हुए समन को रद्द कर दिया. अब, इस मामले की सुनवाई आगे की प्रक्रिया के लिए स्थगित कर दी गई है.

प्रवीण शंकर कपूर का आरोप

भा.ज.पा. के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी पर मानहानि का आरोप लगाया था, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए एक बयान को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में कोर्ट ने अब तक जो भी आदेश दिए थे, वे अब नए फैसले के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे.

अदालत का फैसला महत्व रखता है

यह निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति और न्यायिक प्रक्रियाओं में अहम मोड़ का प्रतीक है. विशेष रूप से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को देखते हुए यह फैसला और भी ज्यादा चर्चा में है.

(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)

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