अदालत बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के संबंध में सोमवार को करेगी फैसला

नई दिल्ली:  दिल्ली की एक अदालत तीन फरवरी को यह तय कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं.

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Courtesy: Social Media

नई दिल्ली:  दिल्ली की एक अदालत तीन फरवरी को यह तय कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने शनिवार को इस मुद्दे पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.

जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि अक्टूबर 2023 में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा छापेमारी के दौरान जैन के घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे.

शिकायत में दावा किया गया है कि स्वराज ने यह भी कहा था कि जैन के घर से सोना के 1.8 किलोग्राम आभूषण और सोने के 133 सिक्के बरामद किए गए थे.

शिकायत में दावा किया गया है कि स्वराज ने जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह टिप्पणी की थी. शिकायत में कहा गया है कि स्वराज ने जैन को ‘‘भ्रष्ट’’ और ‘‘धोखेबाज’’ कहकर उनकी मानहानि की.

(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)

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