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पंजाब की लाखों महिलाओं को बड़ी राहत, पेंशन योजना पर सरकार ने खर्च किए 305 करोड़ रुपये

आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही लाखों महिलाओं के लिए पंजाब सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना लगातार राहत पहुंचा रही है. हालिया आंकड़े बताते हैं कि इस पहल का दायरा तेजी से बढ़ा है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा.

Calendar Last Updated : 20 June 2026, 05:38 PM IST
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चंडीगढ़: जब किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य का साथ छूट जाता है, तो महिलाओं को अक्सर सबसे अधिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे कठिन समय में पंजाब सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद महिला आर्थिक तंगी के कारण अपने सम्मान और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे. यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने साझा की.

योजना संबंधी जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मई माह तक पंजाब सरकार द्वारा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए संचालित इस योजना के तहत 305 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्यभर में 6.91 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं. इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल रही है और वे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो रही हैं. मंत्री ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान योजना के प्रभावी संचालन और अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है.

महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का एक मजबूत सहारा भी बन रही है. उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. 

सरकार का मानना है कि वास्तविक सामाजिक प्रगति तभी संभव है, जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से सशक्त हों. इसी सोच के तहत पंजाब सरकार हर पात्र और जरूरतमंद महिला तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह योजना 58 वर्ष से कम आयु की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक महिला को आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता के साथ समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना है. साथ ही राज्य सरकार समाज के प्रत्येक कमजोर और जरूरतमंद वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर अधिक समावेशी और संवेदनशील पंजाब के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयासरत है.

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