Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है. बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही थी. अब सरकार ने मांग पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एलान किया है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, 'सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस ) को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है. इस बीच, राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा. अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी.
यूनिफायड पेंशन स्कीम को एकीकृत पेंशन भी कहा जाता है. सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है, इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी. ये राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50 फीसदी होगी. कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे. वहीं अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा.
इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी. महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी.
अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि ये उन सभी लोगों पर लागू होगा, जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं. नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे।.उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा.
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